
सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2019 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित बिल में अखबारों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में डिजिटल न्यूज मीडिया इंडस्ट्री को भी शामिल किया जाएगा।
बताया जाता है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत में संचालित डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स अखबारों की तरह रेगुलेट हो जाएंगी और उन्हें प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा, जो भारत में न्यूजपेपर्स के लिए मौजूदा रजिस्ट्रार के समकक्ष है।
नियमों का उल्लंघन किए जाने पर डिजिटल न्यूज साइट्स को कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसल करने से लेकर जुर्माना तक शामिल है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा और कानून लागू होने पर 90 दिनों के भीतर ऐसा करना जरूरी होगा।
यह पहली बार होगा जब भारत में डिजिटल मीडिया के लिए नियम-कानून होंगे। यदि बिल को मंजूरी मिल जाती है, तो डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। ‘द रजिस्ट्रे शन ऑफ प्रेस एंड पेरियोडिकल्सऔ बिल’ (The Registration of Press and Periodicals Bill) ब्रिटिश युग के प्रेस एंड रजिस्ट्रे शन ऑफ बुक्सा एक्टय 1867 की जगह लेगा, जो देश में समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस को नियंत्रित करता है।
बता दें कि डिजिटल मीडिया अभी तक किसी भी कानून या रेगुलेशन के अधीन नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस बिल को अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य ‘हितधारकों’ (स्टेकहोल्डर्स) की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है।
साभार: समाचार4मीडिया